राजस्थान में मिलावट पर बड़ा वार, बीकाजी समेत कई ब्रांड्स के खाद्य पदार्थ अनसेफ, पढ़े खबर

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जयपुर | प्रदेशभर से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के बाद कई उत्पाद अनसेफ पाए गए हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने संबंधित खाद्य पदार्थों के वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 24 खाद्य पदार्थों के नमूने अनसेफ मिलने पर संबंधित फर्मों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि बीकानेर, जयपुर और ग्वालियर की चार फर्मों के कुछ खाद्य पदार्थों पर प्रोहिबिशन आदेश जारी किए गए हैं। इनमें बीकानेर की हैप्पी, पूजा पापड़ भंडार बीकानेर और मैसर्स बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड का ‘ऑल इन वन नमकीन (कुछ-कुछ)’ बैच नंबर K-26C81126 शामिल है। इसके अलावा डबरा (ग्वालियर) स्थित किचन किंग निर्माता फर्म के रोस्टेड चना तथा वीकेआईए जयपुर स्थित श्री अनु मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड के ‘घी-बिलोना’ बैच नंबर 029 पर भी रोक लगाई गई है।

वहीं 11 अन्य खाद्य पदार्थ भी जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाए गए हैं। इनमें काली मिर्च (निर्माता फर्म एवेन्यू सुपर मार्ट, महाराष्ट्र), ग्रीन चिली सॉस ‘चार्ली’ (बालाजी फूड, हिसार), काऊ घी ‘महावीर’ (महावीर फूड, बनासकांठा) बैच नंबर 01 और केसर क्रीम प्रीमियम सहित अन्य उत्पाद शामिल हैं। इन पर भी जल्द प्रोहिबिशन आदेश जारी किए जाने की तैयारी है।

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