बीकानेर: तीन प्रतिष्ठानों से अवैध तंबाकू सीज, 158 चालान काटकर जुर्माना वसूला

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बीकानेर: तीन प्रतिष्ठानों से अवैध तंबाकू सीज, 158 चालान काटकर जुर्माना वसूला

बीकानेर। जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। कोटपा एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 15 किलोग्राम तंबाकू उत्पाद सीज किए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी डॉ. पुखराज साध ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत ऐसे तंबाकू उत्पादों पर कार्रवाई की जा रही है, जिन पर कोटपा एक्ट की धारा 7 के अनुसार निर्धारित 85 प्रतिशत सचित्र चेतावनी अंकित नहीं है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान रानी बाजार स्थित श्री बालाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, फड़ बाजार स्थित महावीर ब्रदर्स तथा बड़ा बाजार स्थित गांधी एंटरप्राइजेज में जांच की गई। इस दौरान धारीवाल और कुबेर ब्रांड के तंबाकू उत्पादों सहित खुले में बेचे जा रहे तंबाकू पर कार्रवाई करते हुए माल जब्त किया गया।

डॉ. साध ने कहा कि विदेशी सिगरेट और कई तंबाकू उत्पाद निर्माता कोटपा एक्ट के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों, पान मसाला विक्रेताओं और अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी तंबाकू विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे केवल उन्हीं उत्पादों का विक्रय करें जिन पर नियमानुसार 85 प्रतिशत सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी अंकित हो। साथ ही नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और निर्धारित नियमों की अवहेलना करने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत जिलेभर में अभियान चलाकर 158 चालान बनाए और 6,380 रुपए का जुर्माना वसूला। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा, भानू प्रताप सिंह एवं राकेश कुमार गोदारा द्वारा की गई।