राजस्थान में जन आधार कार्ड अपडेट नियमों में बड़ा बदलाव, 1 जून से लागू होंगे नए प्रावधान

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जयपुर। राजस्थान में जन आधार कार्ड धारकों के लिए अहम बदलाव किए गए हैं। Rajasthan Jan Aadhaar Authority ने जन आधार में संशोधन और अपडेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब डेटा अपडेट करने पर सीमा और शुल्क दोनों तय कर दिए गए हैं।

नए नियम 1 जून 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होंगे। इसके बाद निवासी मनचाहे तरीके से बार-बार जन आधार कार्ड अपडेट नहीं कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक या फर्जी बदलावों पर रोक लगेगी।

व्यक्तिगत जानकारी में सीमित संशोधन:-

नई व्यवस्था के तहत पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम और अल्पसंख्यक श्रेणी जैसी जानकारियों में अधिकतम दो बार ही बदलाव किया जा सकेगा। पहली बार संशोधन निशुल्क रहेगा। दूसरी बार संशोधन कराने पर 15 रुपए प्रति अपडेट शुल्क देना होगा।

शिक्षा, आय और बैंक विवरण के नियम:-

शिक्षा और आय से संबंधित जानकारी में एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार संशोधन की अनुमति होगी। पहली बार मुफ्त और उसके बाद 25 रुपए शुल्क देना होगा।

वहीं बैंक डिटेल्स में भी साल में दो बार ही बदलाव किया जा सकेगा, जिसमें दूसरी बार संशोधन कराने पर 40 रुपए शुल्क देना होगा। परिवार विभाजन या परिवार के मुखिया बदलने जैसी प्रक्रियाओं के लिए अधिकतम 5 बार की सीमा तय की गई है। पहली बार के बाद प्रत्येक संशोधन पर 25 रुपए शुल्क देना होगा।

कुछ सेवाएं रहेंगी पूरी तरह मुफ्त:-

नए नामांकन, परिवार में नए सदस्य को जोड़ने और मृत्यु के कारण नाम हटाने जैसी सेवाएं पूरी तरह निशुल्क रहेंगी। इसके अलावा ई-जन आधार डाउनलोड करने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी SSO आईडी के माध्यम से स्वयं भी अपडेट करता है, तब भी उसे निर्धारित सीमा और शुल्क का पालन करना होगा।