श्रीगंगानगर: भारत-पाक सीमा से सटे इलाकों में सख्त सुरक्षा नियम लागू, रात 7 बजे के बाद आवाजाही पर रोक; डीजे-लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

अगर आप श्रीगंगानगर या उससे सटे बॉर्डर क्षेत्रों में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। हाल ही में सामने आई तस्करी की घटना के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करते हुए बुधवार से नए नियम लागू कर दिए हैं।
अब भारत-पाकिस्तान सीमा से 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे में जिन लोगों के घर या खेत सीमा के पास हैं, उन्हें इस समय के दौरान बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।
लाउडस्पीकर और तेज रोशनी पर भी रोक:-
रात के समय इस इलाके में लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखे और तेज रोशनी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियों में कोई बाधा न आए। हालांकि, यह नियम सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
इन क्षेत्रों में लागू होंगे नियम:-
यह प्रतिबंध केवल श्रीगंगानगर शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले से लगने वाली पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लागू रहेगा। इसमें अनूपगढ़, घड़साना, रावला, रायसिंहनगर, पदमपुर और श्रीकरणपुर सहित अन्य सीमावर्ती इलाके शामिल हैं।
पाकिस्तानी सिम पर पूरी तरह बैन:-
प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में कहीं भी पाकिस्तानी मोबाइल सिम का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सीमा पार के मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय क्षेत्र में कुछ दूरी तक पहुंच सकता है, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। ऐसे में यदि किसी के पास या उपयोग में ऐसा सिम पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई होगी।
उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:-
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला:-
प्रशासन का कहना है कि यह कदम आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग तय समय से पहले अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं और पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें।