Crime News: प्रेम विवाह की रंजिश में युवक की हत्या, जानें खौफनाक मामला

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Crime News: हनुमानगढ़ में वर्ष 2020 के चर्चित हत्या प्रकरण में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक पाराशर ने मंगलवार को प्रेम विवाह की रंजिश में युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

चार दोषियों को आर्म्स एक्ट में भी सजा:-

अपर लोक अभियोजक सुमन झोरड़ के अनुसार, दोषियों में रणजीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह, उसका भाई आकाशदीप सिंह उर्फ टैणी, सतनाम सिंह उर्फ संतराम, लक्ष्मण उर्फ शंभू (सभी निवासी गांव 10 केएसपी) तथा सुरजीत सिंह निवासी मिर्जापुर थेहड़ (हाल जोगीवाला, डबवाली) शामिल हैं। सुरजीत सिंह को छोड़कर अन्य चारों को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया गया है।

प्रेम विवाह बना दुश्मनी की वजह:-

मामले के अनुसार, वार्ड झांबर की ढाणी (चक 7 एसएसडब्ल्यू) निवासी जगदीश प्रसाद उर्फ जग्गा जाट ने 10 फरवरी 2020 को टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पुत्र संदीप कुमार ने गांव 10 केएसपी निवासी गुरमेल सिंह की पुत्री से प्रेम विवाह किया था। इसी बात को लेकर लड़की के परिजन उनसे रंजिश रखने लगे थे।

खेत में किया गया हमला, अस्पताल में मौत:-

घटना के दिन संदीप अपने पिता और नौकर के साथ खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान रणजीत सिंह, आकाशदीप उर्फ टैणी और अन्य लोग हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे और संदीप पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल संदीप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

हत्या से पहले ही लौटा था गांव:-

मृतक के पिता के अनुसार, अगस्त 2019 में प्रेम विवाह के बाद संदीप अपनी पत्नी के साथ कहीं और रहने चला गया था। इस दौरान युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। कुछ समय बाद संदीप गांव लौटा, लेकिन लौटने के कुछ ही दिनों बाद उसकी हत्या कर दी गई।

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