राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कैब सेवाओं के लिए लाइसेंस जरूरी, बीमा और पेनल्टी नियम लागू
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कैब सेवाओं के लिए लाइसेंस जरूरी, बीमा और पेनल्टी नियम लागू
Rajasthan News: राजस्थान में कैब और डिलीवरी सेवाओं को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा नियामक फैसला लिया है। राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स–2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद कैब, टैक्सी और डिलीवरी सेवाएं स्पष्ट नियमों के दायरे में आ गई हैं। इन नियमों के तहत OLA, Uber और Rapido जैसी प्रमुख कैब कंपनियां भी शामिल होंगी।
5 लाख की हेल्थ पॉलिसी जरूरी:-
नए नियमों के अनुसार अब कैब में सफर करने वाले हर यात्री के लिए पांच लाख रुपये का बीमा अनिवार्य होगा। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कैब वाहनों में पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाना भी जरूरी किया गया है।
कैब कंपनियों को अपने प्रत्येक चालक के लिए पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराना होगा। इसके साथ ही चालकों के लिए दस लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस भी अनिवार्य किया गया है। यात्रियों की सुविधा और जवाबदेही तय करने के लिए कैब बुकिंग रद्द करने पर 100 रुपये तक की पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है।
15 दिनों में लाइसेंस लेना जरूरी:-
राज्य में काम कर रही सभी कैब और डिलीवरी कंपनियों को 15 दिनों के भीतर परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस संचालन करने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने इन नियमों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं और विभागीय स्तर पर सख्त निगरानी के संकेत दिए हैं।