RGHS में बड़ा बदलाव: अब 2 हजार रुपये तक की जांच बिना अनुमति, इससे अधिक पर लेनी होगी मंजूरी

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बीकानेर |Rkhabar

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में सोमवार से महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जांचों के अनुमोदन की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।


आरजीएचएस प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉ. निधि पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि चिकित्सक द्वारा लिखी गई ओपीडी की सामान्य जांचों की कुल लागत 2 हजार रुपये तक है, तो लाभार्थी बिना किसी पूर्व अनुमति के जांच करा सकेंगे। इससे मरीजों को जांच के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उपचार भी समय पर शुरू हो सकेगा।


वहीं, यदि डॉक्टर द्वारा लिखी गई सामान्य जांचों की कुल लागत 2 हजार रुपये से अधिक है, तो जांच कराने से पहले आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के बाद ही संबंधित जांच कराई जा सकेगी।


हालांकि, आपातकालीन परिस्थितियों में मरीज के हित को प्राथमिकता देते हुए अस्पताल या चिकित्सक बिना पूर्व अनुमति के आवश्यक जांच तुरंत करा सकेंगे। ऐसी स्थिति में बाद में जांच की चिकित्सकीय आवश्यकता, संबंधित दस्तावेज और उसका औचित्य आरजीएचएस पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि नए नियम लागू होने से छोटी और सामान्य जांचों में होने वाली देरी समाप्त होगी, वहीं महंगी जांचों पर प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

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