राजस्थान सरकार की बड़ी राहत: OPS चुनने की अंतिम तारीख बढ़ी, 30 सितंबर 2026 तक मिलेगा आखिरी मौका

100420253

राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पात्र कर्मचारियों को नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का एक अंतिम अवसर देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जयपुर। Rkhabar

राजस्थान सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विकल्प को चुनने की समय-सीमा बढ़ा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए ऐसे कर्मचारी, जो अब तक नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर OPS का विकल्प नहीं चुन पाए थे, वे अब 30 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।

सरकार ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए साफ किया है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन या विकल्प परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं, वर्तमान में राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारी पहले की तरह पुरानी पेंशन योजना के दायरे में बने रहेंगे।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

यह निर्णय केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन पर पहले नई पेंशन योजना लागू थी। ऐसे कर्मचारी यदि निर्धारित प्रक्रिया पूरी करते हैं तो उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

क्या होगी प्रक्रिया?

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस के तहत संचित राशि प्राप्त की है, उन्हें वह राशि जीपीएफ (GPF) की लागू ब्याज दरों के बराबर ब्याज सहित सरकारी खाते में वापस जमा करानी होगी। इसके बाद ही उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और उन्हें ओपीएस का लाभ प्रदान किया जाएगा।

कब से मिलेगा पेंशन का लाभ?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र कर्मचारी द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित राशि जमा कराने के बाद उन्हें 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत प्रदान किया जाएगा।

पहले भी लागू हो चुकी है OPS

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने 19 मई 2022 को महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नई पेंशन योजना (NPS) को समाप्त कर 1 अप्रैल 2022 से राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू किया था। उस समय 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी एनपीएस की राशि सरकार को वापस जमा कराने की शर्त पर ओपीएस का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।

क्यों बढ़ाई गई समय-सीमा?

वित्त विभाग के अनुसार, बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारी निर्धारित समय में ओपीएस का विकल्प नहीं चुन सके थे। इसी को देखते हुए सरकार ने उनकी सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी इस महत्वपूर्ण लाभ से वंचित न रहे।

महत्वपूर्ण बातें एक नजर में

पात्र कर्मचारी: 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारी।

नई अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2026।

शर्त: एनपीएस से प्राप्त राशि जीपीएफ ब्याज सहित सरकारी खाते में जमा करनी होगी।

लाभ: 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशन देय होगी।

सरकार का स्पष्ट संदेश: 30 सितंबर 2026 के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

You may have missed