पेट्रोल-डीजल की खरीद पर सरकार ने तय की लिमिट, जानिए क्या है नया नियम

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए हैं। नए आदेश के तहत ऐसे बड़े उपभोक्ता अब सामान्य पेट्रोल पंपों से पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद सकेंगे। यह व्यवस्था शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है।

सरकार के अनुसार इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल उपभोक्ताओं को अब अपनी जरूरत का ईंधन केवल अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों (बल्क सेल प्वाइंट्स) से ही खरीदना होगा। आम पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई है।

दरअसल, मिडिल ईस्ट में जारी भू-राजनीतिक तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। आम उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर कम करने के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने खुदरा स्तर पर कीमतों को नियंत्रित रखा, जबकि थोक ग्राहकों के लिए कीमतों में वृद्धि की गई।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां खुदरा पंपों पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं थोक बिक्री केंद्रों पर इसकी कीमत 134.50 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई। दोनों दरों में करीब 39 रुपये प्रति लीटर का अंतर होने के कारण कई बड़े उपभोक्ता थोक केंद्रों के बजाय सामान्य पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में डीजल खरीदने लगे थे।

सरकार का कहना है कि इससे आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी। इसी स्थिति को रोकने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

क्या हैं नए नियम?

  • फैक्ट्रियां, उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और संस्थागत उपभोक्ता अब सामान्य पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे।
  • ऐसे उपभोक्ताओं को ईंधन केवल अधिकृत थोक विक्रेताओं से खरीदना होगा।
  • पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री केवल वाहनों के मुख्य ईंधन टैंक या पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से प्रमाणित कंटेनरों में ही की जा सकेगी।
  • पेट्रोल पंप से खरीदे गए डीजल की दोबारा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
  • नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एक दिन में कितनी खरीद की अनुमति?

सरकार ने बड़े और संदिग्ध खरीदारों पर निगरानी बढ़ाते हुए प्रतिदिन तेल खरीद की लिमिट भी तय की है। नए नियमों के अनुसार कोई भी ग्राहक या वाहन एक दिन में एक पेट्रोल पंप से अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। इससे अधिक मात्रा में डीजल की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

जांच और कार्रवाई के अधिकार:-

नियमों का पालन करवाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी, डीएसपी (DSP) रैंक या उससे ऊपर के पुलिस अधिकारी, और तेल कंपनी के सेल्स ऑफिसर रैंक या उससे बड़े अधिकारियों के पास पेट्रोल पंपों की तलाशी लेने और गड़बड़ी पाए जाने पर सामान जब्त करने का पूरा अधिकार होगा।