जयपुर: SI भर्ती-2021 रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, SLP खारिज

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जयपुर। राजस्थान की चर्चित और विवादों में घिरी सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अंतिम सहमति दे दी है। कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों (ट्रेनी SI) की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) को खारिज कर दिया, जिससे भर्ती रद्द होने का फैसला बरकरार रहा।

सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मामले को गंभीर मानते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया में ही बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो, तो सही और गलत अभ्यर्थियों को अलग करना संभव नहीं होता।

जहर वाले पानी का उदाहरण :-

अदालत ने अपनी बात समझाने के लिए कहा कि यदि पानी के गिलास में जहर की कुछ बूंदें मिल जाएं, तो उसे अलग नहीं किया जा सकता—ऐसे में पूरा गिलास ही त्यागना पड़ता है। इसी तरह, जब भर्ती प्रक्रिया दूषित हो जाए तो उसे वैध नहीं माना जा सकता।

पेपर लीक पर जताई चिंता:-

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर चिंता जताई। बेंच ने कहा कि उनके सामने रोज ऐसे कई मामले आ रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के एक सदस्य की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को और गंभीर बनाती है।

NEET का उदाहरण भी दिया :-

कोर्ट ने अपने पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी परीक्षा की निष्पक्षता प्रभावित होती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द करना ही उचित होता है। NEET परीक्षा के मामले में भी ऐसा ही रुख अपनाया गया था।

हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की कानूनी यात्रा:-

  • 28 अगस्त 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती रद्द की।
  • 4 अप्रैल 2026 को खंडपीठ ने इस फैसले को सही ठहराया।
  • अब मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी।

पूर्व RPSC चेयरमैन को भी झटका:-

सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन RPSC चेयरमैन संजय श्रोत्रिय की याचिका भी खारिज कर दी। उन्होंने अपने खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा है और टिप्पणियां हटाने का कोई आधार नहीं है।

भर्ती से जुड़े प्रमुख आंकड़े:-

  • कुल पद: 859
  • आवेदन: 7.97 लाख
  • लिखित परीक्षा: 13–15 सितंबर 2021
  • फाइनल रिजल्ट: 1 जून 2023

पदों का विवरण

  • उप निरीक्षक (पुलिस): 746
  • उप निरीक्षक (आईबी): 64
  • प्लाटून कमांडर (आरएसी): 38
  • उप निरीक्षक (एमबीसी): 11