Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ी

Rajasthan: भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ी
जयपुर। राजस्थान में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। भजनलाल सरकार ने अब 14 फरवरी तक ट्रांसफर पर प्रतिबंध जारी रखने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि इसी माह में दूसरी बार तबादलों पर रोक से जुड़ा आदेश जारी किया गया है।
प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को जारी आदेश में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 14 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 14 फरवरी तक रोक लागू रहेगी।
इनके तबादलों पर लगी रोक:-
आदेश के अनुसार एसआईआर कार्यक्रम से जुड़े जिला कलेक्टर, बीएलओ के रूप में कार्यरत शिक्षक, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार और ग्राम सचिव के तबादले नहीं किए जाएंगे।
विशेष हालात में लेनी होगी चुनाव आयोग की अनुमति:-
जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभा रहे कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और सहायक कलेक्टर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर भी प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि, किसी आपात या विशेष परिस्थिति में तबादले के लिए चुनाव आयोग से पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
पहले 7 फरवरी तक थी रोक:-
इससे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग ने 1 जनवरी को आदेश जारी कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 7 फरवरी तक रोक लगाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 14 फरवरी कर दिया गया है।