LPG Gas Rules Change in Rajasthan: 1 मई 2026 से घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए नए नियम लागू, बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव

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जयपुर: राजस्थान में घरेलू रसोई गैस (LPG) इस्तेमाल करने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए 1 मई 2026 से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ये बदलाव किए हैं।

इन नए नियमों का असर खास तौर पर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर और भरतपुर जैसे बड़े शहरों के उपभोक्ताओं पर ज्यादा देखने को मिलेगा।

OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू:-

अब जब भी गैस सिलेंडर डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा, उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। डिलीवरी प्राप्त करने के लिए यह OTP बताना अनिवार्य होगा। OTP के बिना सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था गैस वितरण में पारदर्शिता लाने और गलत उपयोग रोकने के लिए लागू की गई है।

बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतर जरूरी:-

नए नियमों के तहत शहरी क्षेत्रों में अब दो गैस सिलेंडर बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन का अंतर रखना होगा। पहले यह अवधि 21 दिन थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और अधिक हो सकता है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी गैस बुकिंग पहले से योजना बनाकर करनी होगी।

उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए नए नियम:-

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की लाभार्थी महिलाओं के लिए आधार आधारित E-KYC हर वित्तीय वर्ष में एक बार अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यदि तय समय सीमा में PNG कनेक्शन नहीं लिया जाता है, तो LPG आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी निर्देश:-

  • सभी उपभोक्ता अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें।
  • MyLPG ऐप के जरिए समय पर बुकिंग और E-KYC पूरा करें।
  • OTP और KYC प्रक्रिया पहले से पूरी कर लें।
  • गैस बुकिंग की योजना समय से बनाएं ताकि असुविधा न हो।
  • सरकार का कहना है कि ये बदलाव सब्सिडी के सही लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं।