Farmers Relief:  किसानों को बड़ी राहत, ब्याजमुक्त फसली ऋण चुकाने की अंतिम तिथि बढ़ी

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जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 के तहत दिए गए अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय से 5.57 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जो समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ थे।

वित्त विभाग से मिली मंजूरी:-

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल चुकी है। अब केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स और लैम्प्स से ऋण लेने वाले किसान 15 मई 2025 या ऋण लेने की तिथि से 12 माह के भीतर (जो भी पहले हो) अपनी ऋण राशि जमा कर सकेंगे।

पहले ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

हजारों करोड़ का ऋण होने से बचा अवधिपार:-

मंत्री दक के अनुसार, यदि समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाती, तो करीब 2,184 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में किसानों को ब्याजमुक्त योजना का लाभ नहीं मिलता और उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी भी चुकानी पड़ती।

किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा:-

सरकार के इस फैसले से किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त बोझ के ऋण चुका सकेंगे। साथ ही, शून्य ब्याज दर योजना का लाभ भी बरकरार रहेगा।

अंत में मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाते हुए समय पर ऋण चुकाएं, ताकि भविष्य में भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल:-

यह निर्णय किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल किसानों पर आर्थिक दबाव कम होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा।