राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की तारीख तय, सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया शेड्यूल

image2002

हाईकोर्ट

ओबीसी आयोग 5 अगस्त तक देगा रिपोर्ट, 17 अगस्त को निकाय चुनाव और 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा प्रस्तावित

जयपुर | RKhabar.com

राजस्थान में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजस्थान सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में चुनाव कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रदेश में पहले नगरीय निकाय चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार की ओर से पेश जवाब में बताया गया कि 17 अगस्त 2026 को निकाय चुनावों की घोषणा की जाएगी, जबकि 23 सितंबर 2026 को पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि तय समय-सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

सरकार की ओर से स्वायत्त शासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया कि 16 जुलाई के न्यायालय के आदेश की पालना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में राज्य चुनाव आयोग, ओबीसी आयोग, स्वायत्त शासन विभाग और पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि ओबीसी आयोग 5 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके बाद 15 अगस्त तक एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग 90 दिनों के भीतर चुनाव संपन्न कराएगा।

यदि हाईकोर्ट सरकार के इस प्रस्तावित कार्यक्रम को मंजूरी देता है, तो 15 नवंबर 2026 तक विभिन्न चरणों में पंचायत और निकाय चुनावों के लिए मतदान कराया जा सकता है।

गौरतलब है कि पंचायत चुनावों में देरी को लेकर गिर्राज सिंह देवंदा तथा नगरीय निकाय चुनावों में देरी के खिलाफ पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की थीं। इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार ने यह चुनावी शेड्यूल अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

You may have missed