राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता नियमों में बड़ा बदलाव, 21 साल से कम उम्र के युवा योजना से बाहर; पढ़े खबर

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राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे करीब दस हजार युवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने भत्ता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन करते हुए इसे 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है।

पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे युवा, जो पढ़ाई कर रहे हों और किसी रोजगार में न हों, उन्हें बेरोजगार मानते हुए मासिक भत्ता दिया जाता था। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद अब 21 वर्ष से कम आयु के युवा इस योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

भत्ते की राशि:-

रोजगार विभाग के अनुसार, पुरुष अभ्यर्थियों को 4000 रुपए प्रति माह, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को 4500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता है।

पिछले वर्षों में लाभार्थियों की संख्या:-

  • 2021-22: 2,13,119
  • 2022-23: 2,93,729
  • 2023-24: 2,48,431
  • 2024-25: 3,14,385
  • 2025-26: 2,34,613

पोर्टल बंद, नया वर्जन आएगा:-

सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम (EEMS) पोर्टल को 16 अप्रैल से बंद कर दिया है। इसकी जगह अब EEMS 2.0 लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, जिसके अगले महीने शुरू होने की संभावना है। तब तक नए आवेदन नहीं किए जा सकेंगे।

करीब 10 हजार युवाओं पर असर:-

आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में करीब 25 से 30 हजार युवा इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इनमें से लगभग 10 हजार युवा 21 वर्ष से कम आयु के हैं, जो नए नियमों के कारण भत्ते से वंचित हो सकते हैं।