Crime News: मामूली कहासुनी बनी खौफनाक, सो रहे दोस्त पर हथौड़े से वार कर उतारा मौत के घाट

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Crime News: सीकर के एडीजे कोर्ट-2 के जज सत्यप्रकाश सोनी ने शराब पार्टी के बाद हुए विवाद में दोस्त की हत्या करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

लोक अभियोजक रामवतार शर्मा के अनुसार यह घटना 12 सितंबर 2024 को सीकर के धोद थाना क्षेत्र में हुई थी। बिहार के पर्वता क्षेत्र के रहने वाले दो मजदूर मिथुन (36) और राहुल (26) बिजली के पोल लगाने का काम करते थे और एक ही स्थान पर रहकर काम कर रहे थे।

शराब पार्टी के बाद बढ़ा विवाद

12 सितंबर 2024 की रात दोनों ने साथ में शराब पी थी। इसी दौरान खाना बनाने को लेकर कहासुनी हो गई, जो धीरे-धीरे विवाद में बदल गई। बाद में मिथुन वहीं सो गया, जबकि राहुल पास में जेसीबी में सो रहा था। इसी दौरान रात के समय राहुल ने आवेश में आकर हथौड़े से मिथुन के सिर पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

खेत में छिपा मिला आरोपी:-

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया, जो डर के कारण खेत में छिपा हुआ था। जांच के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।

गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला:-

अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। इन्हीं के आधार पर कोर्ट ने आरोपी राहुल (26) पुत्र उमेश शर्मा को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

खेत में मिला था शव:-

अगली सुबह अन्य मजदूरों ने मिथुन का शव खेत में खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जहां हत्या की पुष्टि होने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई।