राजस्थान में शादी की उम्र तय, बिजली बिल पर इनको मिलेगी 100 प्रतिशत छूट; जानें कैबिनेट के बड़े फैसले

राजस्थान में शादी की उम्र तय, बिजली बिल पर इनको मिलेगी 100 प्रतिशत छूट; जानें कैबिनेट के बड़े फैसले
राजस्थान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुधार, औद्योगिक निवेश और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार के अवसरों और सामाजिक ढांचे पर पड़ना तय माना जा रहा है। बैठक के बाद मंत्रियों ने निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी।
कैबिनेट ने बाल विवाह पर प्रभावी रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप बालक और बालिका की परिभाषा तय की गई है। संशोधित नियमों के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला बाल विवाह की श्रेणी में आएंगे। सरकार का मानना है कि इससे बाल विवाह की घटनाओं पर सख्ती से नियंत्रण संभव हो सकेगा और समाज में जागरूकता बढ़ेगी।
अचल संपत्ति बिक्री से जुड़ा विधेयक:-
कैबिनेट बैठक में अचल संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में कुछ क्षेत्रों को ‘अशांत’ या ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ घोषित करने का अधिकार मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में स्थायी निवासियों, संपत्ति मालिकों और किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कानून से सामाजिक संतुलन बना रहेगा और अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।
एयरोस्पेस और डिफेन्स पॉलिसी को मंजूरी:-
राजस्थान को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेन्स पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के तहत एयरोस्पेस, रक्षा उपकरण निर्माण, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और MRO से जुड़ी इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नीति के अनुसार पात्र उद्यमों को 7 वर्षों तक राज्य कर का 75 प्रतिशत निवेश अनुदान के रूप में पुनर्भरण मिलेगा। इसके अलावा निवेशक पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन में से किसी एक विकल्प का चयन कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
बिजली शुल्क में पूरी छूट:-
एयरोस्पेस और डिफेन्स उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 7 साल तक बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मंडी या बाजार शुल्क का पूर्ण पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क और भू-रूपांतरण शुल्क में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण की सुविधा भी दी जाएगी।
प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू:-
कैबिनेट ने राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की। यह नीति इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को आकर्षित करने पर केंद्रित है। सरकार का मानना है कि इससे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और अत्याधुनिक तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
इस नीति के तहत भी 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट और स्टाम्प व भू-रूपांतरण शुल्क में राहत दी जाएगी।
RPSC नियमों में बदलाव:-
कैबिनेट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) सेवा नियम एवं विनियम, 1991 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत RPSC में उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक के पदों को एकीकृत कर उप सचिव किया जाएगा। वहीं सहायक सचिव और निजी सचिव संवर्ग से उप सचिव पद पर पदोन्नति का अनुपात 10:1 निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे आयोग की कार्यप्रणाली अधिक सरल और प्रभावी बनेगी।