बीकानेर में खुले कंटेनर, ड्रम और बोतलों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर सख्ती, जिला रसद अधिकारी ने जारी किए निर्देश

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बीकानेर। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी बीकानेर ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री संबंधी सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में 21 मई को प्रेस नोट जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जारी आदेश के अनुसार अब किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अथवा डीजल की बिक्री खुले कंटेनर, ड्रम या बोतलों में नहीं की जाएगी। साथ ही प्रत्येक पेट्रोल पंप संचालक को कम से कम 15 दिनों का सीसीटीवी फुटेज बैकअप सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था ओएमसी मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन 2024 के तहत लागू की जा रही है। जिला रसद अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को खुले कंटेनर, ड्रम या बोतलों में पेट्रोल या डीजल बेचता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 तथा पीईएसओ विस्फोटक नियम-2008 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों से निर्देशों की गंभीरता से पालना करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने की अपील की है।