खाजूवाला : पिता के हत्यारे बेटे को न्यायालय द्वारा सुनाई गई उम्र कैद की सजा

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खाजूवाला, खजूवाला पुलिस थाना क्षेत्र के चक 23 केएनडी में पुत्र द्वारा पिता की हत्या कर शव को टायलेट की कुई में छिपा देने के मामले में न्यायालय ने पुत्र को आराजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
परिवादी नक्षत्र सिंह द्वारा अपने छाटे भाई सुखपाल सिंह निवासी 23 केएनडी की उसकी पत्नि जसपाल कौर, पुत्र अजयदीप सिंह उर्फ मोन्टी व रमनदीप सिंह द्वारा हत्या करने का 26 मई 2017 को पुलिस थाना खाजूवाला में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जिनका चालान न्यायालय में प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश खाजूवाला द्वारा सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाया।
अपर लोक अभियोजन बृजलाल चाहर ने बताया कि अभियोजन द्वारा न्यायालय ने 23 गवाहों के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य 63 प्रदर्शित करवाये गए तथा भैतिक वस्तु अर्टिकल-4 प्रदर्शित करवाये गए। न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजयदीप सिंह उर्फ मोन्टी को दिनांक 21.6.2014 को उसके लगभग किसी समय पर अपने पिता सुखपाल सिंह के साथ लाठी आदि से मारपीट कर उसकी हत्या कारित की तथा हत्या करने के पश्चात लाश को 23 केएनडी ए रिहायसी ढ़ाणी के टायलेट की कुई में डालकर छिपा दी।
न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजयदीप सिंह उर्फ मोन्टी पुत्र सुखपाल सिंह की 23 केएनडी ए को दोषिसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा अभियुक्तगण जसपाल कौर व रमनदीप सिंह को संदेह का लाभ देकरदोष मुक्त किया गया है।

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