राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: वाहन प्रदूषण जांच में देरी पर अब नहीं लगेगा जुर्माना, पढ़े पूरी खबर

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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला: वाहन प्रदूषण जांच में देरी पर अब नहीं लगेगा जुर्माना, पढ़े पूरी खबर

जयपुर: राज्य सरकार ने वाहन प्रदूषण जांच में देरी पर जुर्माना वसूलने से जुड़ा अक्टूबर 2017 का प्रावधान वापस ले लिया है। सरकार द्वारा यह निर्णय लेने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में करीब आठ वर्ष से लंबित याचिका का निस्तारण कर दिया।

हाल ही जारी आदेश में कहा गया है कि 4 अक्टूबर 2017 को लागू की गई राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केंद्र योजना (ऑनलाइन)-2017 के तहत नियमित प्रदूषण जांच नहीं कराने पर जुर्माना वसूलने का प्रावधान तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह प्रावधान लागू होने के समय इसकी कानूनी वैधता को लेकर सवाल उठे थे। आरोप था कि विधि विभाग की आपत्तियों के बावजूद परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था लागू की, जो न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुरूप नहीं थी।

इस मुद्दे को लेकर अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बनवारी लाल शर्मा की ओर से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता से एक हजार रुपए जुर्माना वसूला गया, जबकि सरकार के पास ऐसा करने का वैधानिक अधिकार नहीं था। इस पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में जुर्माना वसूली के प्रावधान पर रोक लगा दी थी, जो तब से प्रभावी थी।

क्या था जुर्माने का प्रावधान?

योजना के तहत नियमित प्रदूषण जांच नहीं कराने पर—

  • दोपहिया वाहनों पर 200 से 500 रुपए तक।
  • चौपहिया वाहनों पर 500 से 1000 रुपए तक जुर्माना प्रस्तावित था।

अब सरकार द्वारा यह प्रावधान वापस लेने के साथ ही लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद समाप्त हो गया है।