बीकानेर: लक्ष्मणराम की हत्या करने वाले को उम्रकैद, दो आरोपियों को इतने साल का कठोर कारावास

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बीकानेर: लक्ष्मणराम की हत्या करने वाले को उम्रकैद, दो आरोपियों को इतने साल का कठोर कारावास

बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 7 की पीठासीन अधिकारी रेणू सिंगला ने लूणकरणसर के चर्चित हत्याकांड में एक आरोपी को उम्रकैद और दो को मारपीट करने पर एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी रामलाल की ओर से 3 अक्टूबर, 19 को लूणकरणसर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसका भाई लिक्षमणराम, आरोपी मदनसिंह बीका में रुपए मांगता था जिसका कई बार तकादा किया। तीन अक्टूबर, 19 को मदनसिंह ने लिक्षमणराम को फोन कर रुपए देने के लिए जैसा फांटे पर बुलाया। वह और लिक्षमणराम कैंपर गाड़ी लेकर वहां पहुंचे तो सोढ़वाली निवासी मदनसिंह, गिरधारीसिंह व खिंयेरा निवासी प्रेम कुलड़िया व अन्य कैंपर गाड़ी में सवार होकर वहां आए।

आरोपी ने लाठियों से लिक्षमणराम पर जानलेवा हमला कर दिया। वह जान बचाकर वहां से भागा और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। लिक्षमणराम गिर पड़ा तो आरोपी कैंपर गाड़ी में सवार हुए और लिक्षमणराम को कुचल-कुचलकर मार दिया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद मदनसिंह बीका को आजीवन कारावास और 71,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी गिरधारी व प्रेम को साधारण मारपीट में प्रत्येक को एक-एक साल का कठोरा कारावास और 1500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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