राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट: चुनाव में ‘जमानत की परीक्षा’, जीतने पर भी कट सकती है राशि, जानिए पूरा मामला

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राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट: चुनाव में ‘जमानत की परीक्षा’, जीतने पर भी कट सकती है राशि, जानिए पूरा मामला

Rajasthan News: पंचायत चुनावों की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही इस बार मुकाबला सिर्फ जीत-हार तक सीमित नहीं है, बल्कि जमानत राशि भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है। चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है— जमानत बचेगी या नहीं?

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों में जमानत राशि को लेकर नियमों को सख्ती से स्पष्ट कर दिया है। आयोग के अनुसार सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का कम से कम 1/6 हिस्सा हासिल करना अनिवार्य होगा।

यदि किसी प्रत्याशी को निर्धारित मत प्रतिशत से कम वोट मिलते हैं, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई प्रत्याशी कम मत प्रतिशत के बावजूद निर्वाचित हो जाता है, तब भी 1/6 वोट की शर्त लागू रहेगी। शर्त पूरी न होने पर जमानत वापस नहीं की जाएगी।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पद पर कुल 3000 वोट डाले गए हैं, तो प्रत्याशी को कम से कम 500 वोट प्राप्त करना जरूरी होगा। इससे कम वोट मिलने पर नियमों के तहत जमानत जब्ती तय मानी जाएगी।

नियमों का हवाला:-

राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश में राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 का उल्लेख किया गया है। इसमें सरपंच पद के लिए नियम 56(3) और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए नियम 58(5)(a) लागू होंगे।

कितनी देनी होगी जमानत राशि:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि पंचायत चुनावों में सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 500 रुपए निर्धारित है। वहीं महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के लिए यह राशि 250 रुपए होगी। जमानत राशि नामांकन के साथ जमा करना अनिवार्य रहेगा।

स्पष्टीकरण भी जरूरी:-

निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि कई मामलों में प्रत्याशी कम मत प्रतिशत के बावजूद निर्वाचित घोषित हो जाते हैं, लेकिन यदि उन्हें कुल मतदान का 1/6 हिस्सा नहीं मिलता है, तो जमानत राशि वापस नहीं होगी। आयोग के इस स्पष्टीकरण से पंचायत चुनावों में अब किसी तरह की गलतफहमी की गुंजाइश नहीं बचेगी।

फैक्ट फाइल:-

  • जमानत राशि (सामान्य वर्ग): 500 रुपए
  • महिला / एससी / एसटी / ओबीसी: 250 रुपए
  • जमानत बचाने के लिए जरूरी वोट: कुल मतदान का 1/6 हिस्सा
  • 1/6 से कम वोट मिलने पर: जमानत जब्त

इनका कहना है…

“पंचायती राज चुनावों में जमानत राशि से जुड़े प्रावधान पहले से नियमों में शामिल हैं। प्रत्याशियों में किसी तरह का भ्रम न रहे, इसलिए आयोग ने स्थिति को स्पष्ट किया है।”
— राजेश वर्मा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान