Rajasthan: भारत-पाक सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सिम पर प्रतिबंध, आवाजाही भी बंद; 2 माह लागू रहेगा प्रतिबंध
Rajasthan: भारत-पाक सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सिम पर प्रतिबंध, आवाजाही भी बंद; 2 माह लागू रहेगा प्रतिबंध
श्रीगंगानगर। भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने बताया कि सीमा पार पाकिस्तानी क्षेत्र में लगे मोबाइल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा में तीन से चार किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
सीमावर्ती इलाके में नो-गो जोन लागू:-
आदेश के अनुसार भारत-पाक सीमा से सटे तीन किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आमजन की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह नियम श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों से लगती सीमा पर लागू होगा। सिंचाई कार्य के लिए जाने वाले किसानों को बीएसएफ अथवा सेना से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
आदेश उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:-
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन क्षेत्रों में पाकिस्तानी नेटवर्क से संपर्क की संभावना है, वहां किसी भी व्यक्ति द्वारा पाकिस्तानी लोकल सिम का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित रहेगा।
आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध 15 जनवरी से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।