MYSY : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की नई गाइडलाइन जारी, लाभार्थियों को बिना ब्याज मिलेगा10 लाख तक का ऋण, आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
MYSY : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की नई गाइडलाइन जारी, लाभार्थियों को बिना ब्याज मिलेगा 10 लाख तक का ऋण, आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
MYSY: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उद्यमिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र युवाओं को सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की संभावना है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना में ऋण पर लगने वाला पूरा ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके साथ ही 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का प्रावधान भी किया गया है।
इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन अवसर पर किया था। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि ऋण की अधिकतम सीमा अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार निर्धारित की गई है।
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ऋण सीमा:-
- 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण: सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए तक तथा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए तक ऋण। मार्जिन मनी अधिकतम 35 हजार रुपए।
- स्नातक, आईटीआई एवं उससे अधिक योग्यता: सेवा और व्यापार के लिए 5 लाख रुपए तक तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख रुपए तक ऋण। मार्जिन मनी अधिकतम 50 हजार रुपए।
युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर:-
ब्याज मुक्त ऋण और गारंटी शुल्क सरकार द्वारा वहन किए जाने से युवा आसानी से छोटे उद्योग, सेवा आधारित स्टार्टअप या व्यापार शुरू कर सकेंगे। इससे न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।