Murder Case: दोस्त की गर्लफ्रेंड से करता था गंदी बात, जब चला पता तो हत्या के बाद शव पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई; नहीं जला तो कर दिए टुकड़े

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Murder Case: दोस्त की गर्लफ्रेंड से करता था गंदी बात, जब चला पता तो हत्या के बाद शव पर पेट्रोल छिड़कर आग लगाई; नहीं जला तो कर दिए टुकड़े

Murder Case : अलवर, एडीजे कोर्ट संख्या तीन की न्यायाधीश ज्योति कुमारी सोनी ने युवक की सनसनीखेज हत्या के चार साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 12 अप्रैल 2022 का है।

सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि लिवारी गांव निवासी परमजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत को लेकर हुए विवाद में अपने दोस्त दीपक की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस संबंध में परिवादी सीताराम यादव ने अलवर के सदर थाने में अपने साले के बेटे दीपक यादव निवासी नांगल रूपा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में बताया गया कि दीपक पिछले करीब दस वर्षों से लिवारी गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जांच के दौरान पुलिस को दीपक के मित्र परमजीत पर शक हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया।

गर्लफ्रेंड से बातचीत बना हत्या का कारण:-

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड से दीपक की बातचीत को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में 12 अप्रैल को उसने दीपक को अपने घर बुलाया और डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।

शव को जलाने का किया प्रयास, टुकड़े पहाड़ी क्षेत्र में फेंके:-

हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में डालकर बाइक से पहाड़ी इलाके में ले जाकर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। शव पूरी तरह न जलने पर उसने उसके टुकड़े कर अलग-अलग स्थानों पर मृत पशुओं के कंकालों के पास फेंक दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के अवशेष बरामद किए।

ठोस साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा:-

पुलिस जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाह और 77 दस्तावेज अदालत में पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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