Rajasthan Panchayat Elections: पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, आयोग ने सभी जिला कलक्टर को जारी किया नया आदेश
Rajasthan Panchayat Elections: पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, आयोग ने सभी जिला कलक्टर को जारी किया नया आदेश
जयपुर। राजस्थान में 15 अप्रैल से पहले प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर पंचायत समितियों में शीघ्र रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है।
निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार आरओ और एआरओ के पद पर प्रशिक्षणाधीन (ट्रेनी) आईएएस या आरएएस अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यदि किसी पंचायत समिति में आईएएस या आरएएस अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आयोग की पूर्व अनुमति से तहसीलदार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकेगा।
इसी तरह असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर तहसीलदार के साथ-साथ नायब तहसीलदार की भी नियुक्ति की जा सकेगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी नियुक्तियां चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से की जा रही हैं।
उधर, राजस्थान में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने दोहराया है कि राज्य में पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरे कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने पंचायत परिसीमन के मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए इस संबंध में दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है।