Rajasthan : शिक्षा विभाग का नया आदेश, संविदा शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, अब एनओसी दे सकेंगे जिला शिक्षा अधिकारी

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राजस्थान शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत सहायक अध्यापकों को अब नौकरी के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने संविदा शिक्षक नियम-2022 में आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित विषय के संविदा शिक्षकों को पत्राचार माध्यम (डिस्टेंस मोड) से उच्च अध्ययन की अनुमति दे दी है। वित्त एवं कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद जारी आदेशों में सभी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक मुख्यालय) को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के अनुसार, यदि अधीनस्थ संविदा शिक्षक उच्च अध्ययन के लिए आवेदन करते हैं, तो निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत उन्हें एनओसी जारी की जा सकेगी। हालांकि विभाग ने साफ किया है कि पढ़ाई के कारण शिक्षण कार्य या विद्यालय की नियमित व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पत्राचार माध्यम से किया जाने वाला उच्च अध्ययन शिक्षकों के नियमित कार्य और अध्यापन व्यवस्था में बाधा नहीं बनना चाहिए। चूंकि सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं, इसलिए एनओसी जारी करने का अधिकार भी उन्हें ही दिया गया है।

अब तक संविदा नियमों में यह व्यवस्था थी कि कोई भी संविदा शिक्षक सरकार की अनुमति के बिना किसी अन्य पूर्णकालिक, अंशकालिक कार्य या पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता। इसी प्रावधान के चलते संविदा शिक्षकों को उच्च अध्ययन की अनुमति नहीं मिल पाती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिक्षकों को अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने और भविष्य में कैरियर उन्नयन के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।