बीकानेर: 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

बीकानेर: 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास
बीकानेर। पोक्सो कोर्ट नंबर दो की पीठासीन अधिकारी डॉ. मनीषा चौधरी ने 14 साल का किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। छह साल पहले नोखा के एक गांव में 14 साल किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात हुई थी। पीड़िता और उसका 7 साल का भाई घर में अकेले थे। माता-पिता काम पर गए थे। इस दौरान पड़ोस का युवक मौका देखकर वहां आया और घर में घुस गया। उसने 7 साल के बच्चे को 50 रुपए देकर खाने-पीने की चीज लाने बाहर भेज दिया। किशोरी को झोपड़े में ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पीड़िता मृत मिली। नोखा पुलिस थाने में 12 जनवरी, 20 को मुकदमा दर्ज हुआ।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी माना और उसे 20 साल के कठोर कारावास और 1.20 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम में परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाने की अनुशंसा की है। राज्य की ओर से पैरवी शिवचंद भोजक और पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी सुखदेव व्यास ने की।