Rajasthan: कमर्शियल गैस संकट के बीच राहत भरी खबर, राजस्थान में कल से लागू होंगे नए नियम

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Rajasthan Commercial LPG Increase: राजस्थान में कमर्शियल एलपीजी (गैस) की कमी से जूझ रहे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों के लिए कमर्शियल एलपीजी का कोटा बढ़ाकर अब 50 प्रतिशत कर दिया है। मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नई व्यवस्था 23 मार्च से लागू होगी।

गौरतलब है कि पहले संकट के चलते केवल 30 प्रतिशत कोटा ही उपलब्ध था, जिसे अब अतिरिक्त 20 प्रतिशत बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस कदम से पर्यटन, होटल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को राहत मिलने की उम्मीद है।

इन क्षेत्रों को मिलेगी प्राथमिकता:-

अतिरिक्त 20 प्रतिशत गैस का वितरण मुख्य रूप से फूड सेक्टर और उद्योगों में किया जाएगा। इसमें रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, सामुदायिक रसोई, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग और डेयरी इकाइयां शामिल हैं। सामाजिक सरोकार के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर और सरकारी अनुदानित कैंटीनों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मित्तल के अनुसार राज्य ने व्यापार सुधार लागू कर दिए हैं और नया आवंटन संकट से पूर्व के स्तर का 50 प्रतिशत होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

शर्तों के साथ राहत, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य:-

केंद्र ने कोटा बढ़ाने के साथ सख्त नियम भी लागू किए हैं ताकि गैस की कालाबाजारी रोकी जा सके। सभी कमर्शियल उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों के पास अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करना होगा और कंपनियां इनके सेक्टर-वार रिकॉर्ड रखेंगे।

भविष्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्था के पास आवेदन करना होगा और पीएनजी कनेक्शन के लिए अपनी तैयारी सुनिश्चित करनी होगी।