Murder Case: SUV की लालसा में पति ने पत्नी का गला घोंटा, फिर पुलिस को गुमराह करने की रची साजिश

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Murder Case: SUV की लालसा में पति ने पत्नी का गला घोंटा, फिर पुलिस को गुमराह करने की रची साजिश

अलवर। एडीजे कोर्ट संख्या–2 की न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि एमआईए थाना क्षेत्र के बंजीरका गांव निवासी शाकिर ने 5 दिसंबर 2021 की रात एमआइए थाना क्षेत्र के बंजीरका गांव निवासी शाकिर ने दहेज की मांग को लेकर अपनी पत्नी मनीषा उर्फ बस्सा की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी ने घटना को लूट का रूप देने की कोशिश की और मृतका के गले से सोने की हंसली निकालकर फरार हो गया।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह और 31 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध माना।

14 महीने पहले हुई थी शादी:-

मृतका मनीषा की शादी 28 अक्टूबर 2020 को बंजीरका निवासी शाकिर से हुई थी। आरोपी टेंट हाउस में काम करता था। 5 दिसंबर की रात वह काम से घर लौटा और पत्नी के साथ मारपीट के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सोने की हंसली लेकर वापस टेंट हाउस चला गया। अगले दिन आरोपी ने पीहर पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी।

इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने मृतका के पिता कल्लू खान को बेटी की मौत की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो शव पर चोटों के निशान देखकर हत्या का संदेह हुआ। इसके बाद थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया गया। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल की लोकेशन घटना समय पर घर पर मिली, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ।

पांच लाख रुपए और बोलेरो की मांग:-

मृतका के पिता कल्लू खान ने बताया कि शादी में उन्होंने 80 हजार रुपए नकद, बाइक और अन्य सामान दहेज में दिया था। इसके बावजूद आरोपी शाकिर 5 लाख रुपए नकद और बोलेरो गाड़ी की मांग कर रहा था। इसी दहेज विवाद के चलते उसने बेटी के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी।