LPG सिलेंडर से लेकर पेट्रोल और ट्रेन टिकट तक… आज से हुए हैं ये 11 बदलाव, जानें आपकी जेब पर कितना असर

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Changes from 1 April 2026: आज से वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत हो गई है और इसके साथ कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। ये बदलाव टैक्स, ईंधन, बैंकिंग और रोजमर्रा के खर्चों से जुड़े हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या-क्या बदला है—

LPG सिलेंडर हुआ महंगा:-

1 अप्रैल से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में इसकी कीमत करीब 194 रुपये बढ़कर 2078.50 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जेट फ्यूल और प्रीमियम पेट्रोल महंगे:-

ऑयल कंपनियों ने ATF (जेट फ्यूल) के दाम में करीब 8.5% की बढ़ोतरी की है, जिससे इसकी कीमत 1.04 लाख रुपये प्रति किलोलीटर पहुंच गई है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल (XP100) और Xtra Green डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिससे यात्रा और परिवहन खर्च बढ़ सकता है।

नया इनकम टैक्स कानून लागू:-

Income Tax Act 2025 आज से लागू हो गया है, जिसने पुराने Income Tax Act 1961 की जगह ले ली है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब “असेसमेंट ईयर” और “प्रीवियस ईयर” की जगह सिर्फ “टैक्स ईयर” शब्द इस्तेमाल होगा, जिससे प्रक्रिया आसान होगी।

फॉर्म 16 की जगह नए फॉर्म:-

नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा बदलाव करते हुए फॉर्म 16 और 16A को खत्म कर दिया गया है। अब उनकी जगह फॉर्म 130 और 131 लागू कर दिए गए हैं, जिससे टैक्स रिपोर्टिंग का तरीका बदलेगा।

12 लाख तक आय पर टैक्स छूट:-

नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स नहीं देना होगा। Section 87A के तहत रिबेट बढ़ाई गई है, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी।

सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव:-

नए लेबर नियमों के तहत अब बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होना जरूरी होगा। इससे PF और ग्रेच्युटी तो बढ़ेगी, लेकिन इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।

ट्रेन टिकट कैंसिल करना महंगा:-

अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समयसीमा 4 घंटे थी।

HRA नियमों में राहत:-

अब HRA छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले यह सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई तक सीमित था, लेकिन अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद भी इसमें शामिल हो गए हैं।

PAN कार्ड के नियम बदले:-

अब सिर्फ आधार कार्ड के जरिए PAN नहीं बनेगा। जन्मतिथि के प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट देना जरूरी होगा।

ATM ट्रांजेक्शन हुआ महंगा:-

HDFC Bank और Bandhan Bank ने ATM ट्रांजेक्शन नियमों में बदलाव किया है। फ्री लिमिट पार होने के बाद हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये तक शुल्क देना होगा।

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