Rajasthan News: साल 2026 में आरपीएससी की पहली भर्ती परीक्षा 11 जनवरी को होगी, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 8 जनवरी को होंगे जारी
Rajasthan News: साल 2026 में आरपीएससी की पहली भर्ती परीक्षा 11 जनवरी को होगी, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड 8 जनवरी को होंगे जारी
RPSC Deputy Commandant Exam 2026: साल 2026 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही पहली परीक्षा डिप्टी कमांडेंट (गृह रक्षा विभाग) भर्ती-2025 के तहत होगी। यह परीक्षा चार पदों के लिए 11 जनवरी 2026 को अजमेर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। इसमें पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन करें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें।
8 जनवरी को जारी होंगे एडमिट कार्ड:-
आयोग सचिव के अनुसार परीक्षा के प्रवेश-पत्र 8 जनवरी 2026 को आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्मतिथि के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में मौजूद रिक्रूटमेंट पोर्टल से भी प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सकेगा।
परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। तय समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा।
पहचान-पत्र जरूरी, दलालों से सतर्क रहें:-
आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) साथ लाना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं है या पुरानी है, तो मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र भी मान्य होंगे। बिना वैध पहचान-पत्र के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
इसके साथ ही प्रवेश-पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करना भी अनिवार्य होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को दलालों और मीडिएटर से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है। परीक्षा पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगने वालों की जानकारी आयोग कंट्रोल रूम के नंबरों पर देने की अपील की गई है। अनुचित साधनों के प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई और कठोर दंड का प्रावधान लागू रहेगा।