जुलाई का महीना शुरू होने के साथ ही बैंक से नकदी निकालने पर लगेगा टैक्स


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जयपुर, 1 जुलाई से कैश निकालने पर भी टीडीएस का नियम लागू हो गया है। टीडीएस के इस नियम के तहत किसी वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक के कैश भुगतान पर 2 फीसदी का टीडीएस लगेगा. भले ही यह नकदी किसी बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से किसी भी शख्स को दी गयी हो।
वित्त मंत्रालय ने टीडीएस का यह नियम इसलिए बनाया है, ताकि कैश की निकासी कम हो सके. मंत्रालय चाहता है कि लोग अपने ट्रांजेक्शन के लिए अधिक से अधिक डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें। इस नियम को आसानी से लागू करने और लोगों को समझाने के मकसद से आयकर विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया टूल शुरू किया है।

इस टूल से इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 194N के तहत ग्राहक टीडीएस कैलकुलेट कर सकते हैं।

यह नियम टीडीएस को आयकर रिटर्न फाइल करने से भी लिंक करने के मकसद से लाया गया है। अगर आपने पिछले 3 साल से आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो बैंक आपसे 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की रकम निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस चार्ज करेगा।

अगर नकदी निकासी की रकम 1 करोड़ से अधिक है तो आप पर 5 फीसदी तक का टीडीएस लग सकता है। जिन्होंने पिछले 3 सालों में आयकर रिटर्न भरा है, उन पर 1 करोड़ रुपये तक का कैश निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।