सरकारी अध्यापक के साथ पत्नी व पुत्रों द्वारा की गई मारपीट, ड्यूटी पर जाते समय बन्धक बनाकर घर में की मारपीट, मामला दर्ज


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खाजूवाला, खाजूवाला पुलिस थाने में एक सरकारी अध्यापक ने अपने पत्नी व पुत्र सहित भानजे पर बन्धक बनाकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया गया है।
हैड कॉस्टेबल सुरेश कुमार ने बताया कि खाजूवाला के एक सरकारी अध्यापक मेजर सिंह पुत्र करतार सिंह जाति बावरी उम्र 44 साल निवासी 2 केवाईडी खाजूवाला ने मामला दर्ज करते हुए बताया कि 13 मार्च 2020 को मेरी पत्नी की तबियत खराब होने के कारण उसके ईलाज हेतु श्रीगंगानगर लेकर गया। उस समय ईलाज के लिए मेरी पत्नी वहां रूक गई। उसी दिन वहां मेरी पत्नी के परिचित भजन सिंह और उसका पुत्र वहां आया तथा मुझे व मेरी पत्नी विद्या देवी को साथ अपने घर पर ले गए। रात्रि को मुझे जबरदस्ती शराब पिलाने लगे तब मैं रात्रि को किसी तरह वहां से आ गया। उन सबका आचरण मेरे प्रति ठीक नहीं लगा। उसके बाद 28 अप्रेल को सुबह 9:30 बजे मैं सरकारी एडवाईजर अनुसार लॉकडाऊन में मेरी ड्यूटी ग्राम पंचायत 5 केवाईडी जा रहा था। तभी घर से बाहर निकलते ही मेरी पत्नी विद्या देवी, पुत्र रमेश कुमार, पुत्र प्रदीप कुमार, रामकृष्ण पुत्र श्रवण कुमार बावरी निवासी चक 4 एस.डब्ल्यू.एम पूगल ने मुझे घर से बाहर निकलते ही घेर लिया व उठाकर मुझे घर के अन्दर कमरे में ले गए। तब मैंने अपने मोबाईल से फोन करने की कोशिश की तो जबरदस्ती फोन छीन लिया व अपने साथ लेकर आए रस्सी से मेरे हाथ पाँव बाँध दिए। मेरा मूह भी बान्ध दिया व मेरे कपड़े खोलकर रामकृष्ण, रमेश, प्रदीप, विद्या देवी ने एक राय होकर चमड़े की बेल्ट, डण्डे व लोहे की जंजीर से मेरी कमर व पाँव पर जबरदस्त चोटे मारी। जिससे मेरी कमर व पाँव पर चोटों के निशान है। उनकी ताबड़तोड़ मारपीट से मैं बेहोश हो गया। मैंने पानी मांगा तो मेरे मूह पर पानी डालकर मुझे होश में लाए व होश में आने पर रमेश कुमार ने मेरी छाती पर अपने घुटने से चोट मारी। उनकी की गई मारपीट से मेरी कमर, हाथ, पाँव व छाती में चोटें लगी व मुझे ड्यूटी पर नहीं आने दिया। इस सम्बन्ध में पुलिस ने जूर्म धारा 323, 341, 342, 34 आईपीसी में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।