खाजूवाला, कोरोना बिमारी के बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कार्य का राज कार्य का सही ढ़ंग से सम्पादन नहीं करने एवं मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने पर पंचायत समिति खाजूवाला के एक ग्राम विकास अधिकारी को विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा निलम्बित करने के आदेश दिए गए है।
विकास अधिकारी रामचन्द्र मीणा ने पत्र जारी करते हुए बताया कि खाजूवाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 2 केएलडी व ग्राम पंचायत थारूसर के ग्राम विकास अधिकारी महेन्द्र सिंह को राज कार्य का सही ढ़ंग से सम्पादन नहीं करने एवं मुख्यालय पर अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय पंचायत समिति खाजूवाला किया जाता है। निलम्बनकाल में इनको नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। ग्राम पंचायत थारूसर में ग्राम विकास अधिकारी पद का सामान्य कार्य (कोरोना लॉक डाऊन तक) खुशालचंद कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत सम्मेलन एवं ग्राम पंचायत 2 केएलडी में सुमन कनिष्ठ सहायक पंचायत समिति खाजूवाला द्वारा पदीय कर्तव्य के साथ-साथ सम्पादित किया जाएगा।