नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत मेट्रो ट्रेन सेवाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की इजाजत दी गई हैं। हालांकि, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं अभी बंद रहेंगी। ये गाइडलाइंस 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू होंगी।
स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल और इनडोर थियेटर बंद रहेंगे. दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन क्लास के लिए 50 फीसदी टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाने की इजाजत होगी। ये प्रावधान कनटेनमेंट जोन से बाहर 21 सितंबर से लागू होंगे।
गृह मंत्रालय ने कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को, आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है।