दो दरिंदों ने नाबालिग से एक साल तक किया गैंग रेप, जब मासूम हुई गर्भवती तो…


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R.खबर ब्यूरो। अलवर पोस्को न्यायालय संख्या दो ने एक नाबालिक से गैंगरेप के मामले में आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। न्यायालय के स्पेशल पीपी पंकज यादव ने बताया कि यह फैसला साल 2023 में अलवर के एनईबी थाने में किसी व्यक्ति के एफआईआर दर्ज कराने के बाद आया है। 

शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी 15 साल की नाबालिक बेटी से सफीक खान और सुभान खान नाम के दो व्यक्ति एक साल तक गैंगरेप करते रहे। उन्होंने पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाएं और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ गैंगरेप करते रहे।

पीड़िता जब 7 माह की गर्भवती हुई तब परिजनों को इसकी जानकारी मिली। परिजनों ने जब पीड़िता से पूछा तो उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में परिजनों को बताया। पीड़िता ने कहा कि आरोपी उसकी 12 साल की बहन के साथ भी दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 

इस पर पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर के पॉस्को न्यायालय संख्या दो की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।