नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े एलान किए। उन्होंने देश में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की करीबी नजर स्थिति पर है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द आर्थिक पैकेज लाएगी। उन्होंने कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर रख रहे हैं। दिन में तीन बार हालात की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने इनकम टैक्स, जीएसटी सहित कई बड़े एलान किए।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि बढ़ाई गई :-
वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक नहीं भरा है, उनके लिए अच्छी खबर है। निर्मला सीतारमण ने कहा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (विलंबित) भरने की तारीख 30 जून की जा रही है। पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च थी। इसके अलावा देर से टैक्स चुकाने पर ब्याज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दी गई है। इस दौरान उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे।
किसी बैंक एटीएम से निकाल सकते हैं :-
पैसा वित्तमंत्री ने आम लोगों को भी राहत दी है। उन्होंने कहा कि तीन महीने तक डेबिट कार्ड से किसी बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा बैंकों में मिनिम बैलेंस के नियम से भी लोगों को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि तीन महीने तक मिनिमम बैलेंस के नियम से छूट मिलेगी। इसका मतलह है कि अगर आपके खाते में जमा रकम मिनिमम बैलेंस से कम हो जाती है तो भी बैंक आप पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाएगा।
आधार से पैन लिंक करने की समय सीमा भी बढ़ी :-
आधार से पैन लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की गई है। इससे पहले इसकी समयसीमा 31 मार्च थी। टीडीएस की डिपॉडिट के लिए डेट नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन ब्याज की दर 18 की जगह घटाकर 9 फीसदी कर दी गई है।
एसटीटी और सीटीटी रिटर्न के लिए भी ज्यादा वक्त :-
एसटीटी, सीटीटी रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। मार्च और अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून की जा रही है। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को लेट फाइन नहीं देना होगा। 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट फीस 9 फीसदी की दर से लगेगी. इसे 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया है।
विवाद से विश्वास स्कीम की अवधि भी बढ़ी :-
विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। विवाद से विश्वास स्कीम का फायदा उठाने वाले करदाता अब 30 जून तक अपना भुगतान कर सकते हैं। कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए भी 60 दिन की राहत दी गई है। स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड मीटिंग में शामिल नहीं होने को उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
एनआरआई को भी दी गई राहत :-
एनआरआई को भी राहत दी गई है, उनके लिए साल में 183 दिन विदेश में रहना जरूरी होता था। इस साल के दौरान उन्हें इस नियम से छूट मिलेगी। नई कंपनियों को भी जरूरी डिक्लेरेशन के लिए एक साल का समय दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के मामले में भी राहत दी गई है। इसमें डिफॉल्ट की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालात आगे भी खराब रहे तो आईबीसी को निलंबित कर देंगे।