खाजूवाला, दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट करते हुए घर से धक्के मारकर निकालने तथा दूध पीते बच्चों को न देने का आरोप लगाते हुए प्रार्थिया ने पुलिस थाना खाजूवाला में मुकदमा दर्ज करवाया है।
थानाधिकारी अरविन्दसिंह शेखावत ने बताया कि प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में दिया कि मेरी शादी अमरजीतसिंह पुत्र बुधसिंह जाति रायसिख निवासी ढ़ाणी चक 2 पीएम ग्राप 18पी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के साथ सिख धर्म के अनुसार 22 फरवरी 2016 को मेरे पिता के घर हुई थी। शादी के समय मेरे माता-पिता ने अपने सामर्थय के अनुसार दान दहेज में डीलेक्स मोटरसाईकिल, फ्रीज, टेलिविजन, वासिंग मशीन, कूलर मधाणी, मिक्सी, सिलाई मशीन, डबल बैड, सोफा सेट, डेªसिंग टेबल, 151 बर्तन, 21 सर्दी के बिस्तर, 21 गर्मी के बिस्तर, तीन तोला सोना के जेवरात, सास के सोने की अंगूठी, ससुर को सोने की अंगूठी, अमरजीत को सोने की अंगुठी, प्रार्थिया के कानों में झूमर, चांदी की पाजेब 3 जोड़ी आदि सामान अमरजीत, बुधसिंह, प्रीतमकौर, राजेन्द्र कौर, सतवीर कौर, प्रवीण कौर तथा नवजोतसिंह को अमानतन सौंप दिया ताकि ससुराल में उपयोग में लिया जा सके। ससुराल में अक्सर ताने मारते हुए कहा गया कि हमारा पाला तो भूखे-नंगे लोगों से पड़ गया है। हमारे पास 35 बीघा जमीन है, ऐसे में हमें कार व कम से कम दो लाख रुपये नगद देने चाहिए थे। ससुराल में पहला दिन होने के कारण मैंने उनके ताने सुन लिये। दहेज की मांग को लेकर ताने आये दिन बढने लगे और मुझे मानसिक व शारीरिक रुप से परेशान करने लगे लेकिन प्रार्थिया अपने दाम्पत्य अधिकारों की पालना करती रही। वे लोग मारपीट करते, ताने मारते तथा भूखा रखते और जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो अगस्त 2017 में मारपीट कर घर से निकाल दिया। खाजूवाला थाना में कार्यवाही की तो पंचायती हुई और समझाईश करने पर गलती मानते हुए भविष्य में दुबारा गलती न करने की शर्त पर मुझे लेकर गये।
22 नवम्बर 2018 को पुत्र जन्म हुआ तो छुछक में पुत्र के हाथों व पांव में चांदी के कड़े व गले की चंादी का कान्टा दिया तो उस समय दो लाख रुपये तथा कार देने का दबाव बनाया गया। मेरे भाई के पास कार होने का मेरी ननद द्वारा कहा गया। 31 अगस्त 2020 को पुत्री का जन्म हुआ, तब दहेज की मांग करते हुए मुझे भूखा रखने लगे तथा ससुराल के सब लोग मेरे साथ मारपीट करने लगे तथा कमरे में बन्द कर देते और मुझे पीहर वालों से बात भी नहीं करने देते। दो लाख रुपये तथा कार न देने की स्थिति में मुझे कहा कि सुखी जीवन नहीं जीने देंगे तथा एक माह पहले अमरजीतसिंह अपने परिवार से सलाह कर मुझे वार्ड नम्बर 4 केशव कॉलोनी रावला लेकर आया और पुनः दहेज का सारा सामान लेकर आने के लिए कहा, मेरे द्वारा मना करने पर मेरे साथ लगातार मारपीट करनी शुरु कर दी। दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो 21 सितम्बर 2021 को अमरजीत ने अपने पिता बुधसिंह, माता प्रीतमकौर, ननद प्रवीण कौर, देवर नवजोतसिंह को रावला बुला लिया और सभी ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे दोनों बच्चों पुत्र और पुत्री को जिन्हें मातृत्व सुख की आवश्यकता है मुझे से छीन लिया तथा मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैंने किसी तरह अपने भाई को सूचना दी तो मेरा भाई मुझे दयनीय अवस्था में घर लेकर आये। दहेज की मांग पूरी न होने तक मुझे न बसाने तथा मेरे बच्चे मुझे लौटाने से मना कर दिया। प्रार्थियों ने पुलिस से आग्रह किया कि मेरे अबोध बालक जसप्रीत 5 वर्ष तथा अर्सप्रीत 1 वर्ष की पुत्री को दिलवाया जावे। पुलिस ने धारा 498ए, 406, 323 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया तथा प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक महेन्द्रसिंह को सौंपी गई।