R खबर, राजस्थान में रीट पेपर में लीक मामले के बाद ऐसी घटनाओं को मध्य नजर रखते हुए नकल रोकने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। इसमें नकल पेपर लीक प्रकरण के दोषी को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान साथ ही 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी है।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने परीक्षाओं में अनुचित सामग्री का उपयोग, पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए विधेयक 2022 को सदन के पटल पर पेश किया है। यह 1992 के कानून का स्थान लेगा। संशोधित कानून के दायरे में आरपीएससी, हाईकोर्ट, कर्मचारी चयन बोर्ड, विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पुलिस भर्ती और सार्वजनिक उपक्रम बोर्ड सहित राज्य में होने वाली सभी परीक्षाएं शामिल होंगी।
इसके लागू होने के बाद परीक्षार्थी और परीक्षा से जुड़े लोगों को ही परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी जाएगी। नकल पर 3 साल सजा के साथ 1 लाख जुर्माना नहीं भरने पर 9 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। परीक्षार्थी या किसी अन्य के अनुचित साधन का उपयोग पर 5 से 10 साल की सजा के साथ 1 लाख से 10 करोड का जुर्माना भरना होगा। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल की कैद की सजा और बढ़ा दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर अधिकारी आरोपी की संपत्ति नीलम या कुर्क भी कर सकेंगे। इस तरह के अपराध को गैर जमानती अपराध माना जाएगा।