अब टेंपररी नंबर प्लेट से नहीं चला सकोगे सड़क पर वाहन

नई दिल्ली, अब तक नई कार खरीदने पर उसके नंबर प्लेट पर चिपकी हुई एक कागज की पर्ची के सहारे भी आप उसे सड़क पर उसे चला लेते थे। वास्तव में कार खरीदने के बाद परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आने में समय लगता था, लेकिन अब यह नियम बदल गया है।

पिछले बुधवार को ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। वास्तव में अब आपके वाहन के अल्फान्यूमैरिक डिटेल और नंबर प्लेट के बैकग्राउंड से संबंधित एक नया नियम अस्तित्व में आ गया है।

भारत में 11 तरह के वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के नए नियम इस लिस्ट में 2 नए नियम नंबर प्लेट और डीलर के पास मौजूद गाड़ियों से संबंधित हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में बदलाव करने के बाद नया नियम यह हो गया है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों या अरबी में लिखा गया नंबर प्लेट ही वाहन के सड़क पर चलने के लिए मान्य होगा।

नए मोटर व्हीकल कानून में नंबर प्‍लेट पर लिखे जाने वाले अक्षर और अंक की लंबाई-चौड़ाई भी तय है। दो और तीन पहिया वाहनों को छोड़कर बाकी सारी गाड़‍ियों पर अक्षर की ऊंचाई 65mm, मोटाई 10mm और स्‍पेस 10mm होना चाहिए।