राजस्थान में पहली बार 4 साल के लिए नई आबकारी नीति जारी, सरकार ने होटल-बार संचालकों को दी बड़ी राहत
जयपुर। राजस्थान सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। पहली बार एक साथ चार साल के लिए नीति जारी की गई है, जिसमें हर वर्ष गारंटी राशि 10 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान है। दुकानों की संख्या 7665 यथावत रखी है, लेकिन सरकार इस क्षेत्र में अधिक लोगों को रोजगार देने के बजाय छोटे-छोटे ठेकेदारों की पुरानी व्यवस्था को फिर लाएगी। होटल, बार संचालकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम कमरों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है। अब एयरपोर्ट पर भी बार खोला जा सकेगा। नीति में मौजूदा दुकान संचालकों को एक बार फिर नवीनीकरण का अवसर दिया है। वहीं, शेष रही दुकानों की समूहवार नीलामी ई-बिड के माध्यम से की जाएगी। राजस्थान आबकारी एवं मद्य संयम नीति एक अप्रेल 2025 से 1 अप्रेल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी।
हर साल दिसम्बर-जनवरी में नीति के प्रावधानों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें प्रावधानों को बनाए रखने, हटाने या बदलने पर निर्णय होगा। नीति में प्रावधान किया है कि जिले में 70 प्रतिशत दुकानें तथा समूह में शामिल सभी दुकानों के नवीनीकरण के लिए सहमत होने पर वर्तमान अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2025-26 के लिए भी संचालन का अवसर दिया जाएगा। नवीनीकरण से शेष रही दुकानों का समूहवार ऑनलाइन नीलामी, ई-बिड द्वारा आवंटन किया जाएगा। मॉडल शॉप का आवंटन वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर ऑनलाइन नीलामी के आधार पर किया जाएगा, वहीं हेरिटेज मदिरा, वाईन के लिए फैक्ट्री आउटलेट की अनुमति होगी।