देश में लॉकडाउन गाइडलाइंस: मास्क नहीं पहनने और थूकने पर लगेगा जुर्माना


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नई दिल्ली, देश में हर दिन कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाने जा रही है। सभी प्रभावों को मध्यनजर रखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत मास्‍क नहीं पहनने और जगह-जगह थूकने वाले मुश्किल में पड़ सकते हैं। सरकार ने सार्वजनिक स्‍थानों और कार्यस्‍थलों पर मास्‍क या फेस कवर पहनना जरूरी कर दिया है। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी रोक लग गई है। अपनी हरकतों से बाज न आने वालों के खिलाफ सख्‍त दंडात्‍मक कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्‍ट्रीय दिशानिर्देश (नेशनल डायरेक्टिव्‍स) जारी किए हैं। इसका पालन कराने की जिम्‍मेदारी जिला अधिकारियों पर सौंपी गई है। इन दिशानिर्देशों में साफ किया गया है कि अब सभी सार्वजनिक स्‍थानों और कार्यस्‍थलों पर फेस कवर पहनना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर आवश्‍यक कार्रवाई की जाएगी। उन्‍हें आपदा प्रबंधन कानून 2005 में निर्धारित नियमों के अनुसार फाइन और दंडात्‍मक कार्रवाई से गुजरना होगा।

दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने की सख्‍त मनाही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्‍मक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्‍थानों और कार्यस्‍थलों में काम कर रहे लोगों को भी सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। पांच या पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक बनी रहेगी।
विवाह और अंत्‍येष्टि पर अंकुश जारी रहेगा. शराब, गुटका, तंबाकू इत्‍यादि की बिक्री पर भी बैन रहेगा। जिन कार्यस्‍थलों को लॉकडाउन के बीच काम करने की छूट दी गई है, उनसे टेम्‍परेचर स्‍क्रीनिंग के पर्याप्‍त बंदोबस्‍त करने के लिए कहा गया है। इन संस्‍थानों को सुविधाजनक स्‍थानों पर सैनिटाइजर उपलब्‍ध कराना है।
इसके अलावा कार्यस्‍थलों को शिफ्ट के बीच एक घंटे का गैप रखना है। एक साथ की जगह एक-एक कर कर्मचारियों को लंच ब्रेक देना है ताकि सोशल डिस्‍टेंसिग का पालन किया जा सके।
संस्‍थानों को बड़ी मीटिंग करने से बचने के लिए कहा गया है। साथ ही निजी और सरकारी दोनों संस्‍थानों में कर्मचारियों को आरोग्‍य सेतु एप के इस्‍तेमाल को प्रोत्‍साहित करने की सलाह दी गई है।