बीकानेर: दोस्त की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर कुंड में फेंका, कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा
बीकानेर। अपर सत्र न्यायाधीश संख्या दो के पीठासीन अधिकारी लोकेन्द्रसिंह शेखावत ने तीन साल पहले कोलायत के गुड़ा में दोस्त के साथ शराब पीने के बाद धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार कर कुंड में फेंकने वाले शख्स को सात साल के सश्रम कारावास और 13,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। चार अक्टूबर, 21 को गुड़ा निवासी त्रिलोकचंद और मनीष गर्ग ने खेल मैदान में कुंड पर बैठकर शराब पी। नशा चढ़ा तो दोनों में झगड़ा हो गया और मनीष ने धारदार हथियार से त्रिलोकचंद की गर्दन पर वार कर दिया। उसे मरा समझकर कुंड में फेंका और फरार हो गया। अगले दिन कुंड के पास क्रिकेट खेल रहे बच्चों की गेंद कुंड में गिरी तो त्रिलोकचंद पड़ा मिला। गांव वालों और उसके परिजनों ने त्रिलोकचंद को बाहर निकालकर पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया। उसके भाई ताराचंद ने कोलायत पुलिस थाने में रिपोर्ट दी।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मनीष को दोषी माना और उसे सात साल के सश्रम कारावास व 13,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर आरोपी को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों के बयान हुए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक संदीप स्वामी एवं परिवादी की ओर से पैरवी भागीरथ कालवा ने की।