बीकानेर: आयकर-विभाग ने वॉट्सऐप से पकड़ी कारोबारी की बेनामी संपत्ति, 1 महीने में 4.53 करोड़ का ट्रांजेक्शन

बीकानेर: आयकर-विभाग ने वॉट्सऐप से पकड़ी कारोबारी की बेनामी संपत्ति, 1 महीने में 4.53 करोड़ का ट्रांजेक्शन

बीकानेर। इनकम टैक्स चोरी के मामले में हाईकोर्ट ने वॉट्सऐप चैट को भी एक सबूत के रूप में मानते हुए कारोबारी की याचिका को खारिज कर दिया है। कारोबारी ने जयपुर में खरीदी प्रॉपर्टी को खातों में नहीं दिखाया था। विभाग को जांच के दौरान एक मोबाइल में 4 करोड़ 52 लाख 62 हजार के लेनदेन के सबूत मिले थे। साथ ही, जांच में सामने आया था कि कारोबारी एक लाख रुपए को एक फाइल और 100 ग्राम गोल्ड बार जैसे कोड वर्ड इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करता था। जस्टिस पुष्पेंद्रसिंह भाटी व जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की बैंच ने इस वॉट्सऐप चैट को धारा 153सी के तहत ‘अन्य दस्तावेजों’ की कैटेगरी में रखते हुए सबूत को सही ठहराया।

पढ़िए पूरा मामला
13 जुलाई 2020 को बीकानेर के ओम कोठारी ग्रुप पर आयकर विभाग के जयपुर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टरेट ने छापे मारे थे। यहां छापे के बाद 16 जून 2023 को ग्रुप को नोटिस जारी किया था। इसमें खातों में अनियमितताओं से संबंधित जवाब मांगा गया था। इस दौरान कोर्ट में जब वॉट्सऐप से जुड़ी चैट को सबूत के रूप में पेश किया गया तो ओम कोठारी ग्रुप के संचालक गिरिराज पुंगलिया की ओर से इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इसमें उन्होंने अपनी आय 41,89,700/- आयकर रिटर्न दाखिल करने की बात भी कही थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के सबूतों को कानून सम्मत बताया।