अरजनसर के पूर्व सरपंच, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी व तत्कालीन नायब तहसीलदार सहित कई लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
महाजन, समीपवर्ती अरजनसर ग्राम पंचायत में फर्जी तरीके से आवासीय पट्टे जारी करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया है।
जानकारी के अनुसार सहनीवाला निवासी दिनेश ज्याणी ने अरजनसर के पूर्व सरपंच मघाराम मारोठिया, तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी सतवीर चौधरी, पूर्व सरपंच की पत्नी विमला देवी, विकास कुमार, हरपालसिंह, सरोजबाला, विमला देवी, नरेंद्र कुमार, अलादीन, ओमप्रकाश, जसविंद्रसिंह, मनीष वकुमार व तत्कालीन नायब तहसीलदार जयदीप मित्तल के खिलाफ आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी ने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर सरकारी आबादी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से फर्जी आबादी भूमि क्रय विक्रय समिति बनाकर वार्ड पंच रामदयाल को अध्यक्ष बना दिया। आरोपियों ने बिना किसी मुनादी व नियमों का पालन करते हुए 6 जून 2016 की तारीख में एक साथ पट्टे जारी कर दिए। इन पट्टों पर सरपंच की जगह अध्यक्ष के हस्ताक्षर कर दिए। जबकि नियमानुसार पट्टे पर ग्रामविकास अधिकारी के साथ सरपंच के हस्ताक्षर होते है। सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी ने अपने परिजनों व चहेते लोगों के नाम पट्टे जारी कर दिये। परिवादी ने आरोप लगाया है कि विमला देवी के नाम से जारी पट्टा फर्जी होने के बावजूद तत्कालीन महाजन नायब तहसीलदार जयदीप मित्तल ने पंजीयन कर दिया। नायब तहसीलदार मित्तल ने अन्य आरोपियों के नाम से जारी फर्जी पट्टे भी पंजीयन कर दिए। परिवादी ने बताया कि एक जुलाई 2021 को अरजनसर पंचायत कार्यालय में पट्टा निरीक्षण के दौरान इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीआई रमेश कुमार न्योल कर रहे है।