इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में किया बदलाव


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नई दिल्ली, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम में नए संशोधन किये हैं। इसके तहत अगर कार टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है या उसमें टायर रिपेयर किट है तो कार में स्पेयर टायर या स्टेपनी रखने की जरूरत नहीं है।

नियमों में किये गए इस संशोधन के अनुसार, ट्यूबलेस टायर वाली कोई भी कार जिसमें अधिकतम 8 लोगों के बैठने की क्षमता है, अगर वह टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम या टायर रिपेयर किट स्पेयर से लैस है, तो उनमें स्टेपनी नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस नए कदम से भविष्य में इलेक्ट्रिक कार की श्रेणी में वृद्धि देखी जा सकती है।

भारत सरकार पिछले कुछ साल से इलेक्ट्रिक कार की बिक्री बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। इलेक्ट्रिक कार खरीदारों में ग्राहकों को सबसे अधिक एक चार्ज में कार के दूरी तय करने की रहती है। इस नए कानून के हिसाब से ई-कार में सिंगल चार्ज में रेंज बढ़ने की संभावना है।