BREAKING NEWS: राजस्थान में चलेगा रास्ता खोलो अभियान, हर सप्ताह इस दिन गरजेगा बुलडोजर, पुलिस जाप्ता होगा तैनात

BREAKING NEWS: राजस्थान में चलेगा रास्ता खोलो अभियान, हर सप्ताह इस दिन गरजेगा बुलडोजर, पुलिस जाप्ता होगा तैनात

R.खबर ब्यूरो। राजस्थान सरकार की ओर से आमजन की समस्याओं के निराकरण एवं राहत देने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह अभियान एक माह चलेगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में सिरोही के राजस्व विभाग ने परिपत्र जारी किया। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि रास्तों के अंकन संबंधी कार्रवाई किए जाने के पश्चात उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के नेतृत्व में जमाबंदी व नक्शों में अंकित रास्तों पर यदि कोई अतिक्रमण है, तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में भ्रमण व विभिन्न स्तर पर जनसुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। अतिक्रमण से रास्तों के उपभोग में परेशानी होती है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में वैमनस्य, गुटबाजी एवं लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, जिससे ग्रामीण का आपस में सामंजस्य नहीं रहता है।

होगी नियुक्ति:-

  1. अभियान के लिए जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी व एक सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
  2. अभियान को सफल क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक उपखण्ड में एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त होगा।
  3. बन्द रास्तों को समझाइश एवं आपसी सहमति से खोले जाने का प्रयास रहेगा।
  4. संबंधित प्रभारी अधिकारी रास्ता खोलो अभियान के दौरान खुलवाए गए रास्तों की वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी करवाएंगे।
  5. बन्द रास्ते खुलवाए जाने के पश्चात खोले गए रास्तों पर ग्रेवल-सीसी रोड स्वीकृत कराकर निर्माण करवाया जाएगा।
  6. उपखण्ड अधिकारी सप्ताह में एक बार तहसीलदार-थानाधिकारी-विकास अधिकारी के साथ बैठक कर रास्तों से सबन्धित प्रकरणों की समीक्षा करेंगे तथा खोले जाने वाले रास्तों का चिन्हीकरण कर सप्ताह में कम से कम 10 रास्तों की समस्या का समाधान करेंगे।
  7. रास्ता खोलो अभियान के दौरान प्रत्येक बुधवार को अतिक्रमण हटाने, रास्ता खुलवाने के लिए राजस्व अधिकारियों, पुलिस की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जाएगी। किन्ही कारणों से बुधवार को कार्रवाई संभव नहीं हो तो आगामी कार्य दिवस को अनिवार्य रूप से की जाएगी।
  8. अभियान के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने व रास्तों की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाया जाएगा।
  9. कृषि जोत के विभाजन करने से पूर्व रास्तों का प्रावधान, नवीन रास्ता निकालने और विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने का कार्य होगा।

यह कार्य होंगे:-

  1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाना व 251ए के तहत रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना।
  2. मुख्य ग्राम, बाड़ियां, ढाणियां, मजरा को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना।
  3. कदीमी रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना।
  4. रिकार्ड में दर्ज रास्ते जो मौके पर बन्द हैं, उन रास्तों को खुलवाना।
  5.  मनरेगा योजना के तहत निर्मित रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना।
  6.  कृषि भूमियों पर आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्तों का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना।