1 अप्रेल से होने जा रहा है बड़ा बदलाव, भारी वाहनों का मालिकों को करना होगा ये काम
टोंक जिले में भारी वाहनों की अग्रिम वार्षिक कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित है। गत वर्ष तक मार्च माह में राज्य सरकार द्वारा नकद राशि द्वारा कर जमा करने की सुविधा प्रदान थी लेकिन अब यह बंद कर दी गई है। जिला परिवहन अधिकारी संपत राम वर्मा ने बताया कि एक अप्रेल से राज्य सरकार द्वारा कार्यालय के विभिन्न फीस, एवं कर राशि केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करने की व्यवस्था लागू की गई थी एवं नकद संग्रहण पूर्णत: समाप्त कर दिया गया। उन्होने बताया कि इस वर्ष मार्च माह में राज्य सरकार द्वारा नकद राशि द्वारा कर जमा कराए जाने की छूट प्रदान करने की कोई संभावना नहीं है। इस स्थिति में वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर ही कर जमा किया जा सकेगा। राज्य सरकार की ओर से भारी वाहनों का वर्ष 2025-26 का कर जमा कराने हेतु अंतिम तिथि 15 मार्च ही निर्धारित है। इसके पश्चात कर जमा नहीं करने वाले वाहनों के विरूद्ध 15 मार्च को रात्रि 12 बजे बाद से परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा सत कार्रवाई की जाएगी एवं कर जमा होने के बाद ही वाहन जुर्माने के साथ छोड़ा जाएगा। उक्त कार्रवाई पूरे माह में 24 घंटे की जाएगी।