चैक बाउंस के मामले में एक साल की सजा और लाखो रूपये चुकाने का आदेश


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बीकानेर, बीकानेर मामला सात वर्ष पूर्व ली गई उधार राशि का है। जिस मामले में परिवादी दीपक हकसर की और से बताया गया है कि उसने अपने एक जानकार सुखवीर उर्फ सुखी को व्यावसायिक कार्य के लिए अलग-अलग समय में कुल तीन लाख बीस हजार रूपयें उधार दिये थें। जिसे अभियुक्त ने जल्दी ही लौटाने का आश्वासन दिया लेकिन परिवादी ने बार-बार इस सम्बंध में सुखवीर को तकादा भी किया तो उसने एक चैक 16 जुन 2013 को तीन लाख बीस हजार रूपये का दिया परंतु उस चैक का भुगतान नहीं हो पाया और चैक बांउस हो गया। परिवादी की और से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित ने पैरवी की। जिस पर परिवादी की और से न्यायालय की शरण ली गई। जिस पर विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई संख्या 2 यासमीन खॉन ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को एक साल की साधारण कारावास व पांच लाख बारह हजार रूपये देने का फैसला दिया है।
चैक अनादरण के एक मामले में न्यायालय ने फैसला देते हुए अभियुक्त को एक साल की साधारण कारावास व पांच लाख बारह हजार रूपये देने का आदेश दिया है।